9 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा और 1.3 लाख का जुर्माना

हरिद्वार/अर्नित टाइम्स:  बड़ी खबर हरिद्वार से है जहां नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने (death sentence to the accused) फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश (पोस्को अदालत) की ADG ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ साथ 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह बच्ची को एक साल बाद इंसाफ मिला है। वहीं सह-अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल की सजा की सजा सुनाते हुए एक लाख जुर्माने का फैसला सुनाया है जबकि तीसरे अभियुक्तों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 20 दिसंबर 2020 को 9 साल की बच्ची का शव कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र की ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में मिला था। जिसके बाद मामले में पुलिस ने मकान के मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया था। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म और गला घोटकर मौत के घाट उतारने की पुष्टि हुई थी। जिसपर मासूम की हत्या के बाद सामाजिक संगठनों ने परिजनों के साथ मिलकर कई दिन तक सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की तहरीर पर ऋषिकुल हरिद्वार निवासी तीन आरोपी राम तीरथ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अंजली नौडियाल के यहां चल रहा था। न्यायाधीश ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपी राम तीरथ को जहां (death sentence to the accused) फांसी और एक लाख तीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई वहीं, आरोपी मामा को भी दोषी मानते हुए पांच साल की सजा के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित राम तीरथ यादव और राजीव कुमार को दोषी पाया। जबकि तीसरे आरोपित गंभीर चंद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

अर्नित टाइम्स न्यूज़ (उत्तराखंड)

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