Service Charges in Hotels: अब मनमाना Service Charge नहीं वसूल सकते होटल या रेस्तरां
दिल्ली: केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (The Central Consumer Protection Authority-CCPA) ने अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए होटलों और रेस्तरां (hotels or restaurants) में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या गलती से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते है। यहाँ तक की किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क भी नहीं लिया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दे की कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट तौर पर यह बताएगा कि सेवा शुल्क ऐच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता का अधिकार है।
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CCPA द्वारा जारी किए दिशा निर्देश
विशेषकर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यहाँ तक की कुल राशि पर जीएसटी लगाकर और सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोड़कर एकत्र नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता यह देखता है की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध संबंधित होटल या रेस्तरां से कर सकता है। साथ ही, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।
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उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत
उपभोक्ता, उपभोक्ता आयोग में अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकता है। त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (ई-दाखिल पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से) भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता जांच और सीसीपीए द्वारा सम्बद्ध जिले के जिला कलेक्टर को आगे की कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीपीए को शिकायत ई-मेल com-ccpa@nic.in. पर भेजी जा सकती है। उपभोक्ताओं द्वारा सेवा शुल्क लगाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं।
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जबरन ग्राहकों से की जाती थी वसूली
उपभोक्ताओं के पक्ष में सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मामलों का निर्णय उपभोक्ता आयोगों द्वारा भी किया गया है, इसे एक अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना गया है। कुल मिलकर अब किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है यह नियमों के विरुद्थ होगा।
अर्नित टाइम्स न्यूज़ (News about The Central Consumer Protection Authority-CCPA)
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