Use of wireless jammers and boosters/repeaters
दिल्ली: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए 1 जुलाई, 2022 को एक एडवाइज़री Jammer Policy of the Government of India जारी की है। यह बताया गया है कि सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरण का उपयोग भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से दी गई अनुमति के अलावा आम तौर पर अवैध है। इस संबंध में Jammer Policy of the Government of India शीर्षक पर विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।
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Selling Signal Boosters and Wireless Jammers
Signal Boosters and Wireless Jammers Illegal: नियमों के अनुसार निजी तौर पर निजी क्षेत्र के संगठन या व्यक्ति देश में जैमर्स की खरीदारी या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि प्राप्त अनुमति जो ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के तहत हो उसको छोड़कर देश में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का प्रचार, वितरण, बिक्री, आयात व अन्य प्रकार से विपणन करना गैर कानूनी है। सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बिक्री और/या उपयोग लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता के अलावा गैर कानूनी है।
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Advisory on the proper use of Wireless jammer and booster
Department of Telecom issues advisory: इससे पहले, दिनांक 21 जनवरी, 2022 को नोटिस के माध्यम से, सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को (Govt warns e-com firms against illegal selling) अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर्स की बिक्री या सुविधा प्रदान करने के बारे में दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है। उपरोक्त नोटिस की एक प्रति को उचित कार्रवाई के लिए वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), सीबीआईसी/सीमा-शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को परिपत्रित की गई थी।
अर्नित टाइम्स न्यूज़ (Signal Boosters and Wireless Jammers Illegal)