नई कोविड गाइडलाइन हुई जारी, स्कूलों को बंद करने के आदेश, अन्य गतिविधियों पर भी पाबंदी
सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, स्कूलों को बंद करने के आदेश, अन्य गतिविधियों पर भी पाबंदी
Uttarakhand News/देहरादून। देश मे कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए व कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रान के लगातार बढ़ते हुए मामलो को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में नई कोविड गाइडलाइन (new corona guidlines in uttarakhand) को जारी कर दिया है।
उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई को रोना गाइडलाइन में निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं,
- राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
- राज्य में समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, आदि व इनसे संबंधित समस्त
- गतिविधिया कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
- राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम व खेल के मैदान भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
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- समस्त सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- विवाह समारोह, शव यात्रा आदि में 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- होटल रेस्तरां भोजनालय वार्ड ढाबे केबल 50% क्षमता के साथ होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करते हुए खुलेंगे।
- राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र व कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
- भारत सरकार व राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
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- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है, वह
- अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश कर पाएंगे।
उक्त सारे (new corona guidlines in uttarakhand) आदेश दिनांक 9 जनवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
अर्नित टाइम्स न्यूज़ (देहरादून)
उत्तराखंड