उत्तराखंड के फेमस स्कूल के प्रिंसिपल और कर्मचारियों को 2 साल की सजा, अमिताभ बच्चन ने भी की थी यहाँ पढाई
उत्तराखंड: उत्तराखंड, नैनीताल (uttarakhand, nainital) के शेरवुड स्कूल (sherwood-school) से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोर्ट ने छात्र की मौत (sherwood-school-death-case) के मामले में शेरवुड स्कूल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कोर्ट ने छात्र के इलाज में लापरवाही और मौत (Student-death-case) मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और वार्डन समेत एक कर्मचारी को 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेरवुड स्कूल के छात्र की मौत के मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है जिसके तहत स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू के साथ-साथ वार्डन, सिस्टर को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जहां फैसला सुनाते हुए उन्होंने सभी पर सजा और उसके साथ 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य शर्त के अनुसार जुर्माना न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट द्वारा नियमों के तहत तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है क्योंकि सजा 3 वर्ष से कम है। यह वही शेरवुड स्कूल है जहा से अभिनेता अमिताभ बच्चन (amitabh-bachchan-school) ने भी पढाई की है।
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अगर sherwood-school-death-case घटना की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 12 जनवरी 2014 को शेरवुड स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र शान प्रजापति जो नेपाल का रहने वाला था उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, विद्यालय प्रशासन ने पहले विद्यालय स्तर पर ही छात्र का प्राथमिक उपचार किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो छात्र को नैनीताल के ही बीडी पांडे जिला अस्पताल में उपचार करवाया गया। यहां भी छात्र के स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिला तो छात्र को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर भी संतुष्टि ना होने पर वहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था।
यह घटनाक्रम बढ़ता गया और दिल्ली ले जाते समय रास्ते में ही छात्र शान प्रजापति की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद यह सारा विवाद पैदा हो गया और आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए दो-दो साल की सजा और 50 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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