हरियाणा: मानव के भेष में राक्षस है, जब तक जियेगा, जेल में रहेगा… जाने पूरा मामला
पानीपत : पानीपत शहर के थाना क्षेत्र में 19 माह पहले हुई बड़ी वारदात (Haryana Rapist-Murderer) में कोर्ट का फैसला आ गया है। 15 अगस्त 2022 को आजादी दिवस पर एक 6 साल की बच्ची को चीज दिलवाने के बहाने किडनैप कर, उससे दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर शव को गंदे नाले में फेंक दिया था। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है।
नाबालिग से दुष्कर्म का मामलाः अदालत ने दोषी को सुनाई 20 वर्ष कैद
कोर्ट ने सुनाई आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा
एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने दोषी ईश्वर को आखिरी सांस (Haryana Rapist-Murderer) तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्प्णी करते हुए कहा है कि ये मानव के भेष में राक्षस है। जब तक जीएगा, जेल में रहेगा जबकि 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
CCTV के आधार पर पकड़ा गया था दरिंदा
शिकायतकर्ता पिता ने बताया था कि वह मूल रूप से यूपी के शहजानपुर का रहने वाला है। हाल में वह पानीपत में किराए पर रहता है। वह तीन बच्चों का पिता है। उसकी मंझली बेटी 6 साल की है। 15 अगस्त 2022 की सुबह 9 बजे उसकी बेटी अपने छोटे भाई के साथ फैक्ट्री के साथ लगते पार्क में खेलने गई थी। कुछ देर बाद बेटा उसके पास पहुंचा और उसने बताया कि उसकी बहन को एक लड़का बिस्किट दिलवाने के बहाने उठाकर ले गया था। जिस पर परिवार वाले उसकी तलाश में निकले। उस दौरान लड़की गंदे नाले के पास झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मृत मिली। फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे तो देखे तो लड़की को एक युवक उठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था। जोकि ढाबे पर काम करता था। जिसने लड़की का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी।