एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज करते हुए रोक हटाई

देहरादूनः बेरोजगार युवाओं के लिए एक LT bharti latest news बड़ी खबर निकल कर सामने आयी है जिसके अनुसार हाईकोर्ट ने Court’s big decision एलटी भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब कोर्ट के इस फैसले से प्रतियोगी छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। ये फैसला वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ द्वारा सुनाया गया।

यहाँ भी पढ़े:   01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मिलेगा महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य अभियर्थियों ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें बीएड को अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जबकि, बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है। जिस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया था उसी आधार पर यह भर्ती की जाय।

यहाँ भी पढ़े:   आखिर क्यों बार-बार आ रहे हैं साइक्लोन, वैज्ञानिकों ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर कार्रवाई के बारे में पूछा था। अब सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। LT bharti latest news जो बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है।

अर्नित टाइम्स न्यूज़ (उत्तराखंड)

Leave A Reply

Your email address will not be published.