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देहरादून में कुट्टू के आटे के प्रकरण के बाद सरकार ने कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर जारी किये सख्त दिशा निर्देश 

देहरादून में कुट्टू के आटे के प्रकरण के बाद सरकार ने कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर जारी किये सख्त दिशा निर्देश 

नवरात्रों के दौरान व्रत उपवास में प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त निशान निर्देश जारी किए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी व दूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब कोई भी खाद्य कारोबारी खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसका विक्रय केवल सील बंद पैकेट में ही किया जाएगा। इसके अलावा पैकेट का खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।

डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेज पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इसके तहत पैकेट पर विक्रेता के खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप से रखना होगा। बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि नए नियमों का कड़ाई से पालन हो और इसकी नियमित निरीक्षण किया जाए। यदि कोई भी विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की खरीदारी के करते समय उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वह केवल सील बंद आटा ही खरीदें। पैकेट पर अंकित निर्माण व एक्सपायरी तिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य विवरण का ध्यान पूर्वक जांच ले। उन्होंने कहा कि कुट्टू के आटे की जांच के कई नमूने असुरक्षित पाए गए हैं।

अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में सदन निरीक्षक और नमूना संग्रहण किया जा रहे हैं। जिसमें कई प्रतिष्ठानों से लिए गए कुट्टू के आटे के नमूने सुरक्षित पाए गए।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे की खरीदारी करते समय विशेष सतर्कता बरते। केवल सील पैक और वेध लाइसेंस प्राप्त उत्पाद ही खरीदे । पैकेट पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और लाइसेंस नंबर की जांच अवश्य करें । यदि किसी उपभोक्ता को संदेश होता है तो वह इसकी शिकायत संबंधित विभाग में कर सकता है।

LIC Of India

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