टिहरी गढ़वाल: जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार डोभाल (Manoj Kumar Dobhal) ने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, तथा अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के क्रम में केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 सितंबर 2026 के क्रम में चीनी के थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार जो बड़े उपभोक्ता उत्पादन, उपभोग अथवा उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रति माह 10 मीट्रिक टन या अधिक चीनी का उपयोग करता है, वह उक्त उपयोग के लिए 15 दिनों से अधिक का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्थानीय निकाय से संबंधित संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।
बताया कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा बड़े उपभोक्ताओं को सीधे अथवा डीलरों के माध्यम से बेची गई चीनी की मासिक मात्रा का सत्यापन किया जाएगा। चीनी की खपत का निर्धारण विक्रेताओं एवं/या खरीदारों द्वारा चीनी के लिए लागू सुसंगत संगत नामकरण प्रणाली (HSN) कोड के आधार पर दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न के संदर्भ में किया जाएगा। साथ ही, सभी डीलरों के लिए खाद्य स्टॉक निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पोर्टल पर पंजीकरण https://foodstock.dfpd.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी संबंधित हितधारकों से अधिसूचना के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अनुपालन न किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
